संविधान की अनुसूचियां
मूल संविधान में कुल 08 ही अनुसूचियां थी। समय- समय पर संविधान में संशोधन के माध्यम से 04 और अनुसूचियां जोड़ी गई। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिनका विस्तृत विवरण निम्नवत है:-
1- भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूचि(FIRST SCHEDULE OF INDIAN CONSTITUTION)- भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में।
2- भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची(SECOND SCHEDULE OF INDIAN CONSTITUTION)- भारत के विशिष्ट पदों पर आसीन महानुभावों के वेतन एवं भत्तों के बारे में।
3- भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची(THIRD SCHEDULE OF INDIAN CONSTITUTION)- भारत के विशिष्ट पदों पर आसीन महानुभावों के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में।
4- भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची:(FOURTH SCHEDULE OF INDIAN CONSTITUTION)- राज्य सभा के सीटों के राज्यवार बंटवारे से संबंधित।
5- भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची:(FIFTH SCHEDULE OF INDIAN CONSTITUTION)-अनूसूचित क्षेत्रों और अनूसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित।
6.भारतीय संविधान की छठीं अनुसूची:(SIXTH SCHEDULE OF INDIAN CONSTITUTION) असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, और मिजोरम के अनूसूचित क्षेत्रों और अनूसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित।
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