भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूचि(FIRST SCHEDULE OF INDIAN CONSTITUTION):-
वर्तमान में प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित प्रदेशों का वर्णन है। जबकि मूल संविधान में 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख था।
नोट:-
(1- संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है.
2- 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनाया गया।
3- 2019 से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया अब 28 राज्य एवं 08 केन्द्र शासित प्रदेश है।)
भारत के 28 राज्यों एवं 08 केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम-
28 राज्य-
1 – राजस्थान,
2 – महाराष्ट्र,
3 – नागालैंड,
4 – मणिपुर,
5 – पश्चिम बंगाल,
6 – तेलंगाना,
7 – असम,
8 – त्रिपुरा,
9 – मध्य प्रदेश,
10 – तमिलनाडु,
11 – गुजरात,
12 – सिक्कम,
13 – आंध्र प्रदेश,
14 – उत्तर प्रदेश,
15 – पंजाब,
16 – कर्नाटक,
17 – मेघालय,
18 – उत्तराखंड,
19 – गोवा,
20 – हरियाणा,
21 – मिज़ोरम,
22 – अरुणाचल प्रदेश,
23 – हिमाचल प्रदेश,
24 – केरल,
25 – छत्तीसगढ़,
26 – बिहार,
27 – झारखंड,
28 – उड़ीसा।
08 केन्द्र शासित प्रदेश-
- 1-दिल्ली,
- 2-अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह,
- 3-चण्डीगढ़,
- 4-दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव - 26 नवंबर 2019 को घोषित और 26 जनवरी 2020 से प्रभावी।
- 5-लक्षद्वीप,
- 6-पुडुचेरी,
- 7-जम्मू और कश्मीर - 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी।
- 8-लद्दाख- 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी।
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