दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की व्यस्त और जिम्मेदारी भरी नौकरी जहां पर आपको ना तो त्योहारों की छुट्टियां हैं नहीं वीकेंड ऑफ। ऐसे में हमें ड्यूटी पर अपनों की याद सताना स्वाभाविक है।
पुलिस विभाग आपको विभिन्न प्रकार के अवकाश प्रदान करता है जिसमें से एक अकाश का प्रकार है ई.एल. यानी उपार्जित अवकाश(EL)।
प्रश्न:- ई.एल. कौन स्वीकृत करता है?
उत्तर:- ई.एल. की स्वीकृति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा दी जाती है। अमूमन पुलिस अधीक्षक ई.एल. प्रदान करता है परन्तु वह चाहे तो अपने अधीन किसी राजपत्रितअधिकारी को भी यह अधिकार प्रदान कर सकता है।
प्रश्न:-कितने दिन तक का अवकाश स्वीकृत हो सकता है?
उत्तर: 15 दिवस से लेकर 60 दिवस तक ई.एल. स्वीकृत किया जाता है। यह जिले के पुलिस अधीक्षक के ऊपर है वह आपकी आवश्यकता तथा परिस्थितियों तथा आपके द्वारा मांगे गए के अनुसार अवकाश स्वीकृत कर सकता है।
प्रश्न:- कैसे और कहां आवेदन कर सकते हैं ई.एल. हेतु ?
उत्तर:- सक्षम अधिकारी के समक्ष जिसके अधीन आप ड्यूटी संचालित कर रहे हैं उसके समक्ष ई.एल. हेतु आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न:- ई एल आवेदन हेतु प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:- सर्वप्रथम आप को ई.एल. का फॉर्म प्राप्त करना है। अगर नहीं मिलता है तो उसका लिंक नीचे दिया गया है।
उसके बाद फार्म में अपनी डिटेल भरकर के हक लिखवाने हेतु उसे अग्रसारित कराना है।
उसके बाद आप फार्म लेकर के संबंधित सीआरके(CRK) के पास जाएंगे वह आपका करेक्टर रोल(CR) देखेंगे। करेक्टर रोल(CR) अवलोकन के उपरान्त अंकित करेंगे कि आप कितने दिन ई.एल. के पात्र हैं।
इसके बाद आपका आप पुनः EL फार्म को अग्रसारित करवाकर सक्षम आधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होंगे जहां आपकी समस्या और पुलिस बल की उपलब्धता को देखकर आपका EL अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
कहीं कहीं ये अवकाश CRK द्वारा स्वीकृत करवाया जाता है ।
प्रश्न:- अवकाश स्वीकृत होने के उपरांत कैसे रवानगी कराएं?
उत्तर:- अवकाश स्वीकृत होने के बाद अगर आप किसी थाने या आफिस में कार्यरत हैं तो वहां से पुलिस लाईन हेतु रवाना होना सुनिश्वित करें । अगर पुलिस लाइन में ही कार्यरत हैं तब जीडी (रोजनामचा आम)/ GD(GENERAL DIARY) पर पहुंच कर अपनी रवानगी कराना सुनिश्चित करें।
और अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://youtu.be/79bsocTJ64M
धन्यवाद।
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